प्रयागराज। हाइकोर्ट ने एक मामले में महत्वपूर्ण फ़ैसला दिया है। अगर कोई युवक-युवती लिव इन में रहते हैं, अगर कोई दहेज का मामला आता है तो ऐसे पेयर पर भी उत्पीडन व हत्या का मामला दर्ज़ किया जाएगा। हाइकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान ये बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि दहेज हत्या के मुकदमे के लिए पति-पत्नी की तरह रहना पर्याप्त आधार है। न्यायाधीश राजवीर सिंह की कोर्ट ने आदर्श यादव के आवेदन को खारिज़ करते हुए ये आदेश दिया।
बता दें कि 2022 में आवेदक आदर्श यादव पर दहेज उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज़ कराया गया था। आरोप था कि उसने दहेज के लिए उसके साथ लिव इन में रहने वाली युवती को प्रताड़ित किया। इससे तंग आकर पीड़िता ने सुसाइड कर लिया।