#उत्तरप्रदेश राज्य महिला आयोग ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय
लखनऊ। महिलाओं की सुरक्षा और कैसे सुदृढ किया जाए? इस मसले पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की 28 अक्टूबर को बैठक हुई। अध्यक्ष राज्य महिला आयोग बबिता चौहान ने महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनका क्रियान्वयन कराने के लिए प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारियों को आदेशित किया गया है।
निर्णय के अनुसार, जनपद के महिला जिम, योगा सेंटर में महिला ट्रेनर होना चाहिए। सत्यापन अति आवश्यक है। सेंटर में डीवीआर सहित सीसीटीवी अनिवार्य रहे। वहीं स्कूल की बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है। इसी के साथ नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर एवं डीवीआर सहित सक्रिय दशा में सीसीटीवी का होना अनिवार्य है।
ये भी आदेशित किया गया कि बुटीक सेंटरों पर कपड़ों की नाप लेने के लिए महिला टेलर एवं सक्रिय सीसीटीवी का होना अनिवार्य है। कोचिंग सेंटरों पर सक्रिय सीसीटीवी एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है। महिलाओं से संबंधित वस्त्र आदि की बिक्री की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है। जिले की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिए।